बदायूँ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 रूहेल आजम उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित टर्मलोन ऋण योजना के अन्र्तगत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम,सिख,ईसाई,बौद्ध,पारसी,तथा जैन) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों हेतु न्यूनतम रू01.00 लाख व अधिकतम रू0 20.00 लाख तक की परियोजनाओं(एग्रीकलचर एण्ड एलाईड, टेक्निकल,टेªडर्स,स्माल बिजनेस,आर्टिजन एवं ट्रासपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जाएगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0एफ0सी0 द्वारा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0 एवं लाभार्थी द्वारा अपने स्त्रोतों में लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रू012000=00 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लियें अधिकमत आय सीमा रू098000=00 निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को भी जिनके परिवार की वार्षिक आय ग़रीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु रू08.00 लाख से कम हो को भी 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। विरासत योजना के अन्तर्गत दस्तकारों की नगदी ज़रूरतों और उपकरण / औज़ार / मशीनरी की ख़रीद के लिए रू010.00 लाख तक का ऋण पुरूष दस्तकार को 5 प्रतिशत एवं महिला दस्तकार को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण योजनायें यथा नई रोशनी,सीखों और कमाओं,कौशल से कुशलता के प्रशिक्षणार्थियों को ऋण टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र की पत्रावलियाॅं 02 प्रतियों में 15 जुलाई 2021 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,कलैक्ट्रेट बदायूॅ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मय संलग्नकों(आधार कार्ड, पैन कार्ड,फोटो पहचान पत्र,मूलनिवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र,शपथ-पत्रआधार लिंक बैंक खाता की पासबुक,की छायाप्रतियाॅं) के साथ जमा करें।