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संभल। यूपी के जनपद सम्भल में अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2017 को थाना रजपुरा पर वादिनी की तहरीरी सूचना कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी के घर में उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना रजपुरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था ,आज दिनांक 15.07.2025 को मु0अ0सं0 465/2017 धारा 376डी/452/506 भादवि थाना रजपुरा जनपद

सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त 1. सत्यपाल पुत्र नौबत, 2. ओमपाल पुत्र कल्याण निवासीगण सैंडोरा थाना रजपुरा जनपद सम्भल को माननीय न्यायालय एडीजे,विषेश न्यायाधीश ,पॉक्सो एक्ट, सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट

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