संभल। यूपी के जनपद सम्भल में अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2019 को थाना हयातनगर पर वादी प्रेम सिंह की तहरीरी सूचना कि अभियुक्तों द्वारा अतिरिक्त दहेज के वादी की पुत्री को प्रताडित करना तथा वादी की पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना हयातनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, दिनांक 11.07.2025 को मु0अ0सं0 112/2019 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ दहेज

प्रतिषेध अधिनियम थाना हयातनगर जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त 1. अजय पुत्र विनोद, 2. विशाल पुत्र विनोद, 3. कमलेश देवी पत्नी विनोद निवासीगण ग्राम सौधन मौहम्मदपुर हाल थाना कैलादेवी जनपद सम्भल को

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट






