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संभल। सम्भल में अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकबजनी,चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध कारित करते है, जिससे लोग अपने व अपने माल/वस्तु,वाहन को असुरक्षित महसूस करते है,आज दिनांक 31.05.2025 को मु0अ0सं0 588/2023

धारा 3,1,गैंगस्टर एक्ट थाना चन्दौसी जनपद सम्भल में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त बाबू उर्फ सरफराज उर्फ सरताज पुत्र शौकत उर्फ लियाकत निवासी मौ0 कागजी थाना चन्दौसी जनपद सम्भल हाल मौ0 मुगल गार्डन मसूरी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को माननीय न्यायालय एडीजे चन्दौसी जनपद सम्भल द्वारा अभियुक्त बाबू उर्फ सरफराज उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध करते हुए ,2 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000,- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट

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