सम्भल। बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से संबंधित आदर्श आचार संहिता के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा आदि की अनुमति ए.आर.ओ से लेनी होगी ।
उन्होंने बताया कि गुन्नौर के लिए ए.आर.ओ. उप जिलाधिकारी गुन्नौर तथा संभल के लिए उप जिलाधिकारी संभल तथा चंदौसी के लिए उप जिलाधिकारी चंदौसी एवं असमोली के लिए उप जिलाधिकारी न्यायिक संभल दीपक चौधरी से अनुमति लेनी होगी।
चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है तो गाड़ियों की भी अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी ने जिलाअध्यक्षों से संबंधित गाड़ी को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए झंडा एवं बैनर के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देशित किया । वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसी प्रचार प्रचार सामग्री एवं बैनर आदि चस्पा नहीं करना है जिससे एक्ट का उलंघन हो । रोड शो के अंतर्गत 10 से ज्यादा गाड़ियों का जुलूस एक साथ नहीं निकाला जा सकता तथा रिक्शा या ई रिक्शा पर नियम अनुसार लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार की अनुमति लेनी होगी। चुनाव कार्यालय के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का चुनाव कार्यालय किसी भी धार्मिक परिसर में नहीं खोला जाएगा तथा शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा संस्थान के भवन में भी या इससे लगे हुए स्थान पर भी चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। किसी भी मतदेय केंद्र के 200 मीटर के अंदर भी कोई चुनाव कार्यालय नहीं खोला जाएगा। अगर कोई अखबार या टीवी आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करेगा तो उसको जनपद की कमेटी से अनुमति लेनी होगी । जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर की अनुमति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, उप जिलाधिकारी चंदौसी नीतू रानी, उप जिलाधिकारी गुन्नौर रमेश बाबू, उप जिलाधिकारी सम्भल विनय कुमार मिश्रा एवं उपजिलाधिकारी न्यायिक सम्भल दीपक चौधरी, एवं संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सम्भल से खलील मलिक कि ख़ास रिपोर्ट