सम्भल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देश, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एवं जनपद न्यायाधीश सम्मल अनिल कुमार-XIII के निर्देशन में जनपद सम्भल की तहसील सम्भल में महिलाओं के हित संरक्षण से सम्बन्धित विषयों पर तहसील सम्भल के तहसील सभागार , जिला सम्भल में महिलाओं के हित संरक्षण के बाबत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मयंक त्रिपाठी- II प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्भल कृष्ण मोहन पाण्डेय,संगीता भार्गव, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सदस्य जि.वि.से.प्रा.संभल, मुस्तकीम अहमद अधिवक्ता एवं सदस्य जि.वि.से.प्रा.संभल,नायब तहसीलदार सम्भल भारत प्रताप सिंह , ए०आर०टी०ओ ०डां. पी०के० सरोज एवं अधिवक्तागण मुख्तयार फातिमा,किरन शर्मा व रीता रानी उपस्थित रहे।
अधिवक्ता किरण शर्मा द्वारा महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा और दहेज हत्या के कानून पर जानकारी दी गयी।साथ ही कानून के दूरूपयोग को रोकने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए।अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद द्वारा महिलाओं के विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया,अधिवक्ता मुख्तयार फातिमा द्वारा महिलाओं को समानता के अधिकार,जीवन जीने के अधिकार व नाबालिग बच्चियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी।रीता रानी द्वारा महिलाओं को अपने अंदर के डर को बाहर निकालने पर जोर दिया।संगीता भार्गव सदस्य जि0वि0से0प्रा0, सम्भल / काउन्सलर परिवार न्यायालय ने महिलाओं को सरकार के अनेकों हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया और महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान किया। ए० आर ०टी ०ओ०प्रशासन डॉ पी० के० सरोज ने महिलाओं के प्रति समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की बात की।
वन स्टाप सेंटर की आरती त्रिवेदी ने महिलाओं के विवाद में परामर्श एवं सुलह के बारे में बताया, एवं समाधान न होने पर पुलिस सहायता या कानूनी सहायता प्रदान करने की बात बताई।यह भी बताया कि यह सेवा 24 धंटे खुली रहती है।नायब तहसीलदार भारत प्रताप सिंह ने महिलाओं के समानता के अधिकार को समझाया,कानून की उपयोगिता को बताया और सभी अतिथिगण का स्वागत किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल कृष्ण मोहन पांडेय ने महिलाओं को प्राचीन काल से प्राप्त सम्मान के बारे में बताकर,महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधिकारों पर चर्चा की गयी।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसी प्रकार सभी को कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क न्याय कैसे मिलता है एवं सभी महिलाओं से आहवान किया कि किसी भी कानूनी समस्या के निदान के लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्भल स्थित चंदौसी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन संदीप हल्द्वान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक योगेन्द्र कुमार पटेल, आशु कुमार, प्रस्तुततकार सोनू कुमार, मो0 आरिफ तथा समाज कल्याण विभाग एवं तहसील के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को पम्पलेट तथा लघु पुस्तिकाएं वितरत कर कानूनी जानकारी दी गयी। यह जानकारी प्रभारी सचिव मयंक त्रिपाठी द्वारा दी गयी।
सम्भल से खलील मलिक की रिपोर्ट