बरेली, 24 मई। उप/संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वकाँक्षी योजना ‘‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण‘‘ योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जरी जरदोजी के 175 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर आयोजन किया गया और जनपद में चयनित उत्पाद जरी जरदोजी, बॉस बेंत, सुनारी, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के आजीविका के साधनों को सुदृढ़ीकृत करते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत मिल सके।
बरेली जनपद में चयनित उत्पाद ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना के तहत अभ्यर्थियों उनको कार्य करने एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मा. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं मा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजनाएं है। एक जनपद एक उत्पाद ओ.डी.ओ.पी. योजना के अन्तर्गत साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरान्त रू0 2000 (प्रतिदिन 200 रुपये) प्रति लाभार्थी के उनके बैंक अकाउंट में सीधे हस्तांरित किया जाता है। परीक्षणोंपरान्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं टूल किट का वितरण किया जाता है और उनको स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है।
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मा. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं मा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजनाओं को विस्तार पूर्वक अभ्यर्थियों को बताया तथा ऋण स्वीकृत हेतु प्रक्रिया को बताया गया।
मा. मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जनपद में चयनित उत्पाद जरी जरदोजी, बॉस बेंत, सुनारी, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के आजीविका हेतु बैंक द्वारा ऋण निम्नानुसार ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जाता। इस योजनान्तर्गत रू0 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 6.25 लाख, जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू0 25 लाख से अधिक एवं रू0 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू0 50 लाख से अधिक एवं रू0 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। रू0 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू0 20 लाख जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
‘‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिये। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सफल प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाये जाने हेतु तथा उनके आजीविका के साधनों को सुदृढ़ीकृत करने हेतु मा. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मा. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं मा. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया की जाती है जिससे उनको स्वरोजगार स्थापित हो सके तथा समाज में उनका जीवन स्तर उन्नत हो सके।
बरेली से सिटिल गुप्ता की रिपोर्ट