गैंगस्टर एक्ट के 1आरोपी को 2 वर्ष का कारावास व 5,000- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
संभल। सम्भल में अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकबजनी,चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध कारित करते है, जिससे लोग…