Business establishments will open in district Rampur from 7:00 am to 7:00 pm
सोशल डिस्टेंसिंग ,मास्क व सैनिटाइजर की रहेगी अनिवार्यता सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर ने जनता से की अपील।
जनपद रामपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने शासनादेशों के अनुपालन में जनता से अपील की कि कोविड-19 संक्रमण को कोरोना कर्फ्यू के चलते काफी हद तक वश में किया गया है जिससे संक्रमित केसेज का ग्राफ गिरा है किन्तु कोरोना अभी समाप्त नही हुआ है। ऐसे में जनता व व्यापारिक प्रतिष्ठानों की समस्याओं को भी ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए शासन ने रामपुर जनपद में कोरोना पर कंट्रोल की स्थिति को भाँपते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान की है।
उन्होंने जनता व व्यापारी भाइयों से अपील की ,कि अपने प्रतिष्ठान के बाहर गोला व सर्किल अवश्य बनवाऐ जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का पालन हो सके समय-समय पर स्वयं व ग्राहकों को भी सेंनेटाइज करते रहें मास्क का भी पूर्णता उपयोग करें क्योंकि सावधानी ही बचाव है किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके साथ ही ई-रिक्शा , ऑटो चालक एवं टैक्सी ड्राइवरों से भी अपील की की कोविड मानक शर्तो के अनुसार ही सवारियों को ढोया जाए अनियमितता होने पर कड़ी करवाई संभव है।
रामपुर से कपिल अग्रवाल और दिलीप सक्सेना के साथ सुमित कुमार की रिपोर्ट