बदायूं। श्रमायुक्त के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में शहर में बालश्रम को चिंहित कर ऑपरेशन चलाया गया। सहायक श्रमायुक्त अजीत कुमार कनोजिया ने बताया कि नेकपुर, डीएम आवास रोड, सिविल लाइंस, संतोष तिराहा, अलापुर रोड, स्टेशन रोड, रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैराज, मैकेनिक शॉप आदि पर छापे मारी की गई। जिसमें आठ बालक/ किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया तथा बच्चों से काम लेने वाले सेवायोजकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के खिलाफ दो वर्ष तक की सजा अथवा 50 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा अथवा 10 हजार रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल लाई जाएगी। जनपद वासियों से अपील है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों व किशोरों से काम न लें उन्हें स्कूल जानें में उनकी मदद करें तथा एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। अभियान में सत्येन्द्र मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी, विचित्र सक्सेना वरिष्ठ सहायक, नया सवेरा योजना से टीआरपी जीशान अंसारी, एएचटीयू से निरीक्षक वीरपाल सिंह तोमर, कांस्टेबल सत्यप्रकाश चौधरी, मुस्तफा, चाइल्ड लाइन।